कमला नगर के रश्मि मेडिकेयर सेंटर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना
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कमला नगर के रश्मि मेडिकेयर सेंटर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना
आगरा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस राशि को मृतका की पांच बेटियों में बराबर बांटकर फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना होगा। मृतका के पति ने 2018 में आयोग से शिकायत की थी। कमला नगर निवासी रामू का कहना है कि उसकी पत्नी उषा गर्भवती थी कमला नगर के रश्मि मेडिकेयर सेंटर से इलाज चल रहा था नियमित जांच हो रही थी रामू द्वारा राज्य उपभोक्ता विभाग प्रतितोषण आयोग में दायर किए गए वाद में कहा गया है कि 2 मई 2018 को वह अपनी पत्नी को अस्पताल में नियमित जांच के दिए लेकर गए थे। उनकी पत्नी को कोई परेशानी नहीं थी आरोप है कि पैसे बैठने के लिए जल्दबाजी में 3 मई को उषा का ऑपरेशन कर दिया गया। 4 मई को अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उनके पेरीटोनियल में खून इकठ्ठा हो गया है। इसके लिए फिर से ऑपरेशन किया गया। इससे 13 जून को उषा की मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद रामू ने आयोग में वाद दायर किया।
दोनों पक्षों और मेडिको लीगल एक्सपर्ट की राय जाने के बाद राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयुक्त के अध्यक्ष ने रश्मि मेडिकेयर सेंटर मुगल रोड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पीड़ित परिवार को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने के लिए 2 लाख 20 हाज़र रुपए का अतिरिक्त भुगतान हॉस्पिटल को करना होगा। निर्देश दिए हैं कि मृतका की पांच बेटियां हैं। इन सभी में बराबर धनराशि फिक्स्ड डिपॉजिट करवानी होगी।