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विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आलेख्य प्रकाशन 29 अक्टूबर को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों, निर्वाचक जिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में।

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प्रेस विज्ञप्ति

विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आलेख्य प्रकाशन 29 अक्टूबर को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों, निर्वाचक जिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में।

आगरा.28.10.2024/अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनूप कुमार ने अवगत कराया है कि अर्हता तिथि 01-01-2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 29-10-2024 को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों, निर्वाचक जिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में किया जायेगा। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे पात्र नागरिक जो अर्हता तिथि 01-01-2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे अथवा कर चुके हैं ऐसे पात्र नागरिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु आलेख्य प्रकाशन अवधि दिनांक 29-10-2024 से 28-11-2024 तक मतदान केन्द्रों पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी को कार्य अवधि में निर्धारित फार्म 6, 7, 8, भरकर प्राप्त करा सकते हैं। चार विशेष अभियान तिथियां दिनांक 09 नवम्बर, 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर, 2024 (रविवार), 23 नवम्बर, 2024 (शनिवार), 24 नवम्बर, 2024 (रविवार), को विशेष अभियान की तिथियां नियत है, जिसमें नियुक्त बी०एल०ओ०/पदाभिहित अधिकारी पूर्वान्ह 10 बजे से सायं 04 बजे तक मतदेय स्थल पर उपस्थित रहेंगें।
अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे यह भी अवगत कराया है कि ऐसे पात्र नागरिक, जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हैं वह अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु अपने निकटतम मतदेय स्थल पर पहुँचकर फार्म 6 निःशुल्क प्राप्त कर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नम्बर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास का पता एवं परिवार के किसी सदस्य का फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही जो मतदाता स्थाई रूप से अन्यत्र चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, का फार्म-7 भरा जाएगा एवं जो मतदाता किसी प्रकार का संशोधन कराना चाहते हैं वह फार्म-8 भरकर साक्ष्य सहित सम्बन्धित मतदेय स्थल अथवा तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते हैं।
————–विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यकम निर्धारित।

निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि दिनांक 29-10-2024 से 06-01-2025 तक के मध्य स्थानान्तरित करने पर लगी रोक।

आगरा.28.10.2024/मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर प्रदेश की (09 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 16-मीरापुर, 29-कुन्दरकी, 56-गाजियाबाद, 71-खैर (अ०जा०), 110-करहल, 213-सीसामऊ, 256-फूलपुर, 277-कटेहरी तथा 397-मझवां में उप निर्वाचन की घोषणा हो जाने के कारण उक्त विधानसभाओं को छोड़कर) कुल 394 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यकम निर्धारित है, जिसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर, 2024, दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से दिनांक 28 नवम्बर, 2024 तक, विशेष अभियान तिथियाँ दिनांक 09 नवम्बर, 2024 दिनांक 10 नवम्बर, 2024 दिनांक 23 नवम्बर, 2024 दिनांक 24 नवम्बर, 2024, दावे और आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 तथा निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने आगे यह भी अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उक्त निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों यथा-जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों इत्यादि को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि दिनांक 29-10-2024 से 06-01-2025 तक के मध्य स्थानान्तरित करने पर रोक लगी है।
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अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-मतदान केन्द्र के भवनों को किया गया अधिग्रहीत।

मतदान केन्द्रों के भवनों के अधिग्रहण सम्बन्धी धारा 160 के उल्लंघन की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत कारावास से, जिसकी अवधि 01 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से होगा दण्डनीय।

आगरा.28.10.2024/जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविन्द मल्लप्पा बंगारी जी ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 29.10.2024 से 28.11.2024 तक जनपद के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों पर चलेगा। उक्त अवधि में दिनांक 09.11.2024 (शनिवार), 10.11.2024 (रविवार), 23.11.2024 (शनिवार) एवं 24.11.2024 (रविवार) को विशेष अभियान की तिथि नियत की गयी है।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि विशेष अभियान तिथियों 10.11.2024 एवं 24.11.2024 को रविवार होने के कारण विद्यालय/स्कूल नहीं खुलेंगे। ऐसी स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके भवन/स्कूल एवं फर्नीचर एतद्वारा अधिग्रहीत किया जाता है और यह भी आदेशित किया है कि आप विशेष अभियान की तिथियाँ क्रमशः दिनांक 09.11.2024 (शनिवार), 10.11.2024 (रविवार), 23.11.2024 (शनिवार) एवं 24.11.2024 (रविवार) को पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक विद्यालय/भवन खुले रखने, बीएलओ के बैठने हेतु फर्नीचर, पीने के पानी एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 29.10.2024 से 28.11.2024 तक नियत अवधि में विद्यालय/स्कूल समय से खुलवाने की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करें। मतदान केन्द्रों के भवनों के अधिग्रहण सम्बन्धी धारा 160 के उल्लंघन की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 के अन्तर्गत व कारावास से, जिसकी अवधि 01 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
अतः आप अपने-अपने स्कूल/कालेज के प्राचार्य एवं प्रधानाचार्यों को निर्देशित करें कि उक्त अवधि में स्कूल/कालेज समय से खुलवाने एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
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जिला सूचना कार्यालय, आगरा द्वारा प्रसारित।

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