अस्थाई हरित आतिशबाजी की कुल 338 दुकानों हेतु अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस 29 अक्टूबर से 02 नवम्बर तक के लिये होंगे जारी।
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प्रेस विज्ञप्ति
अस्थाई हरित आतिशबाजी की कुल 338 दुकानों हेतु अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस 29 अक्टूबर से 02 नवम्बर तक के लिये होंगे जारी।
अस्थाई हरित आतिशबाजी से सम्बन्धित जानकारी व नियम/शर्तों हेतु कार्यालय, पुलिस उपायुक्त नगर कमिश्नरेट से करें सम्पर्क।
आगरा-14.10.2024/पुलिस उपायुक्त नगर श्री सूरज कुमार राय ने अवगत कराया है कि दीपावली का त्यौहार दिनांक 01.11.24 को परम्परागत रूप से मनाया जायेगा, जिसमें अस्थायी हरित आतिशबाजी की कुल 338 दुकानों हेतु अल्पकालिक अवधि के लिये अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस दिनांक 29.10.24 से 02.11.24 की अवधि के लिये जारी किये जायेगें। जन सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए खुले स्थलों का चयन कर लिया गया है, जहां पर अस्थाई लाइसेंस धारियों द्वारा दुकाने लगाई जायेंगी। अतः अस्थाई लाइसेंस प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।
उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि स्थलों व लाइसेंसों की संख्या इस प्रकार है कि कोठी मौनाबाजार का खाली मैदान, थाना शाहगंज में 100, जी०आई०सी० का खाली मैदान थाना लोहामण्डी में 35, सेक्टर 11 व 15 का पार्क थाना सिकन्दरा में 50, वैप्टिस्ट हायर सेकेन्ड्री स्कूल का खाली मैदान साईं की तकिया थाना रकाबगंज में 15, कम्पनी गार्डन का खाली मैदान थाना सदर में 17, तालाब किनारे रूनकता थाना सिकन्दरा में 20, बाईपास रोड अब्बूलाला की दरगाह का खाली मैदान थाना न्यू आगरा में 06, शक्ति नगर, खाली मैदान थाना सदर बाजार में 15 तथा मेहताबाग पार्किंग के सामने खुले मैदान में थाना एत्माददौला में 80 अस्थाई लाइसेंस धारियों द्वारा दुकानें लगाई जा सकती हैं। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि अधिक जानकारी व नियम/शर्तों हेतु कार्यालय, पुलिस उपायुक्त नगर कमिश्नरेट, आगरा से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।