फसल अपशिष्ट जलाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित, उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड का प्राविधान भी किया गया निश्चित।
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फसल अपशिष्ट जलाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित, उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड का प्राविधान भी किया गया निश्चित।
साइबर एक्सप्रेस ब्यूरो चीफ आगरा
प्रेस विज्ञप्ति
जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति की उपस्थिति में किसानों की ई-लॉटरी प्रक्रिया विकास भवन, संजय पैलेस आगरा में 14 नवम्बर को।
कृषि यंत्र हेतु जिन कृषकों के टोकन कर्फम नही हुए है ऐसे कृषकों के टोकन को कन्फर्म करने हेतु शासन द्वारा ई-लॉटरी के माध्यम से टोकन कन्फर्म करने का है प्रावधान।
आगरा-12.11.2024/उप कृषि निदेशक, श्री पुरूषोत्तम कुमार मिश्रा ने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिन कृषकों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर विभिन्न योजनान्तर्गत रू0 10 हजार से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्र हेतु ऑनलाइन बुकिंग गयी थी तथा लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने के कारण जिन कृषकों के टोकन कर्फम नही हुए है ऐसे कृषकों के टोकन को कन्फर्म करने हेतु शासन द्वारा ई-लॉटरी के माध्यम से टोकन कन्फर्म करने का प्रावधान है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि शासनादेशनुसार जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति की उपस्थिति में दिनांक 14.11.2024 को प्रातः 11 बजे से तहसील सदर, एत्मादपुर, फतेहाबाद एंव दोपाहर 12 बजे से तहसील- खेरागढ़, बाह, किरावली के किसानों की ई-लॉटरी विकास भवन, संजय पैलेस आगरा में की जायेगी। सम्बन्धित कृषक भी दिनांक 14.11.2024 को ई-लॉटरी की प्रक्रिया में ससमय प्रतिभाग कर सकते है।
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फसल अपशिष्ट जलाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित, उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड का प्राविधान भी किया गया निश्चित।
फसल कटाई के बाद धान की पराली अथवा अन्य फसल अपशिष्ट बिल्कुल न जलायें, बल्कि पराली का खेत में ही उचित प्रबन्धन करके मृदा की उर्वरा शक्ति बढाने का करें काम-उप कृषि निदेशक
कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही इन-सिटू मैनेजमैन्ट ऑफ कॉप रेजीड्यू स्कीम के तहत उन्नतशील कृषि यंन्त्रो का करें उपयोग- उप कृषि निदेशक
आगरा-12.11.2024/उप कृषि निदेशक, श्री पुरूषोत्तम कुमार मिश्रा ने किसान भाइयों को अवगत कराया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेशानुसार फसल अपशिष्ट जलाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित करने के साथ ही अर्थदण्ड का प्राविधान भी निश्चित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लघंन करने का दोषी पाया जाता है तो मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश एंव शासनादेश में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पर्यावर्णीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित वसूली एंव उल्लघंन की पुनरावृद्धि होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कारावास एंव अर्थदण्ड लगाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें 01 एकड़ से कम क्षेत्र वाले किसान के लिए 5000 रू0 प्रति घटना, 2 एकड़ या उससे अधिक किन्तु 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसान के लिए 10 हजार रूपये प्रति घटना तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले किसान के लिए 30 हजार रूपये प्रति घटना पर्यावर्णीय क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल किया जायेगा।
उप कृषि निदेशक ने आगे यह भी अवगत कराया है कि किसाना भाई फसल कटाई के समय ध्यान दें कि कम्बाइन हार्वेस्टर में सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रॉ रेक एंव बेलर का प्रयोग अनिवार्य किया जाये। यदि बगैर उक्त यंत्रो के साथ कम्बाइन हार्वेस्टर चलती हुई पायी जाती है तो उसे सीज करने के साथ-साथ पंजीकरण निरस्त करने जैसी अन्य आवश्यक कार्यवाही भी की जायेंगी, जिस क्रम में किरावली क्षेत्र के 5 किसानों को लगभग 15 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी दिया जा चुका है। उन्होंने किसान भाइयों को यह भी अवगत कराया है कि पराली जलाये जाने से दुष्परिणाम के रूप में ऑखों मे जलन, उच्च रक्त चाप एंव श्वास संम्बन्धी बीमारियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। उपरोक्त के क्रम में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी फसल कटाई के बाद धान की पराली अथवा अन्य फसल अपशिष्ट बिल्कुल न जलायें, बल्कि पराली का खेत में ही उचित प्रबन्धन करके मृदा की उर्वरा शक्ति बढाने का काम करें। इस हेतु कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही इन-सिटू मैनेजमैन्ट ऑफ कॉप रेजीड्यू स्कीम के तहत सुपर स्ट्रॉ मैनेजमैन्ट सिस्टम, हैप्पी सीड़र, जीरो सीड कम फर्टीड्रिल, मल्चर, स्ट्रॉ चॉपर एंव रिवर्सीबल एम० बी० प्लाउ जैसे उन्नतशील कृषि यंन्त्रो का उपयोग करके मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करने के साथ-साथ वायुमण्डल को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।