उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 आगरा से वित्तपोषित अधिदेय ऋण गृहीताओं को एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) का लाभ प्रदत्त कर अदायगी उपरान्त ऋण मुक्त।
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प्रेस विज्ञप्ति
उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 आगरा से वित्तपोषित अधिदेय ऋण गृहीताओं को एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) का लाभ प्रदत्त कर अदायगी उपरान्त ऋण मुक्त।
आगरा-24.09.2024/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, अनुगम आगरा ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, आगरा से जिन व्यक्तियों ने निगम की विभिन्न योजनाओं यथा स्वतः रोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति योजना, अनुविनि तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी योजनाओं में ऋण प्राप्त किया है, उन्हे एकमुश्त ऋण धनराशि जमा करने पर दण्ड ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज मॉफ कर, देय ऋण पर (स्वतः रोजगार योजना में मात्र 03 वर्ष व अनुविनि योजना में मात्र 05 वर्षों का) साधारण ब्याज लेकर उन्हे ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा एवं शेष वर्षों का कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा।
उन्होंने ऋण ग्रहीताओं से आग्रह किया है कि वह किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से बचने के लिये उन पर देय धन की वसूली दिनांक 31.03.2025 तक कार्यालय जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, कमरा नं0-35, तृतीय तल, विकास भवन, संजय प्लेस, आगरा एवं सम्बन्धित विकास खण्ड में ग्राम विकास अधिकारी (स0क0)/सहायक विकास अधिकारी (स0क0) से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक सम्पर्क कर एकमुश्त समाधान (ओ0टी0एस0) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित करें।.
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जिला सूचना कार्यालय, आगरा द्वारा प्रसारित।